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किश्तें न भरने पर गाड़ी उठा सकता है लोन देने वाला: सुप्रीम कोर्ट

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  अगर आप अपनी गाड़ी की किश्तें टाइम पर नहीं भरते है तो लोन देने वाला गाड़ी को उठाकर ले जा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जी हाँ सुप्रीम कोर्ट का एक केस में फैसला आया है की किश्तें न भरने पर लोन देने वाला ही गाड़ी का मालिक होगा क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अपनी कार की किस्त समय पर जमा नहीं की तो आपकी कार का मालिक आपका लोन फाइनेंसर होगा. जी हां सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ये अहम फैसला दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि लोन की किस्तें पूरी होने तक वाहन का मालिक केवल फाइनेंसर ही रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लोन की किस्तों में डिफॉल्ट होने पर फाइनेंसर वाहन पर कब्जा कर लेता है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा. क्या है मामला ? दरअसल अम्बेडकर नगर के रहने वाले राजेश तिवारी ने साल 2003 में महिंद्रा मार्शल गाड़ी को फाइनेंस पर खरीदा था. इस कार के लिए उन्होंने 1 लाख का डाउनपेमेंट किया था और बाकी लोन लिया था. लोन चुकाने के लिए उन्हें हर महीने 12,531 रुपये की किस्त चुकानी थी. राजेश तिवारी ने 7 महीने कार की किस्त भरी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई किस्त नहीं दी. 5 महीन...